हाल ही में हुई GST काउंसिल की बैठक ने आम जनता और व्यापारियों के लिए काफी राहत भरी खबरें दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रियों की मौजूदगी में GST के टैक्स स्लैब, दरें और कई जरूरी वस्तुओं पर टैक्स दरों में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। यह फैसले देशभर के उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगजगत के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं।
चर्चा के मुख्य बिंदु रहे टैक्स की दरों को कम करना, स्लैब्स को सरल बनाना और आवश्यक वस्तुओं को जनता के लिए सस्ता बनाना। बहुत सी चीजें अब सस्ती हो गई हैं, जिससे जनता को प्रत्यक्ष राहत मिलेगी। इसे देश के आर्थिक विकास और मांग को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
GST Council Meeting
GST काउंसिल की 56वीं बैठक में टैक्स संरचना को दो प्रमुख स्लैब में बदलने का फैसला हुआ है – 5% और 18%, जबकि विलासिता और ‘सिन गुड्स’ पर नया 40% का डेमेरिट स्लैब लागू किया गया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, यानी नवरात्रि के पहले दिन से।
वित्त मंत्री ने बताया कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुओं पर टैक्स काफी घटा दिया गया है – जैसे कि फूड, मेडिसिन, हेल्थ इंश्योरेंस, स्टेशनरी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, घरेलू सामान, और कृषि उपकरण। इन वस्तुओं पर GST दर अब 5% या शून्य प्रतिशत हो गई है, जिससे इनके दाम कम होंगे।
सस्ती हुई चीजें: किन वस्तुओं पर GST कम हुआ?
नीचे मुख्य वस्तुओं की सूची है जिनपर GST कम किया गया –
- दैनिक उपयोग की चीजें: साबुन, शैम्पू, हेयर ऑइल, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, ब्रश, बिस्किट, नमकीन, भुजिया, सॉस, पेस्ट, पनीर, दूध, दही, चावल, रोटी/ब्रेड, मक्खन, घी
- मेडिसिन और स्वास्थ्य बीमा: जीवनरक्षक दवाएं, कैंसर की दवा, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर अब शून्य GST
- स्टेशनरी और बच्चों की चीजें: एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, पेंसिल, क्रेयॉन, ग्लोब, मैप्स, चार्ट
- घरेलू उपकरण: टेबलवेयर, किचनवेयर, बर्तन, बम्बू फर्नीचर
- कृषि उपकरण: ट्रैक्टर, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, बायोपेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रीएंट्स, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ग्रीनहाउस सामान
- वाहन और अप्लायंसेस: छोटे वाहन, बाइक (350cc तक), टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इन सबकी GST दर 28% से घटाकर 18% की गई
क्या रहेंगे नए GST स्लैब?
- शून्य (0%) स्लैब : दूध, ब्रेड, हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, नोटबुक, कैंसर दवा, जीव बचाने वाली दवाएं, पनीर आदि.
- 5% स्लैब : साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बच्चों की चीजें, हल्के उत्पाद, खाने की ज्यादातर चीजें, कृषि और घरेलू सामान.
- 18% स्लैब : इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, रेस्तरां, होटल, बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, छोटे कार- बाइक, अप्लायंस.
- 40% स्लैब : लग्ज़री कार, प्रीमियम बाइक, तंबाकू, सॉफ्ट ड्रिंक, और अन्य ‘सिन गुड्स’ पर खास डेमेरिट रेट.
सामान्य जनता और उद्योग को क्या फायदा?
इन फैसलों से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, जिससे आम उपभोक्ता की जेब पर बोझ कम होगा। उद्योग को इनपुट लागत कम मिलने से कारोबारी लागत घटेगी और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, दैनिक जरूरतों, और छोटे व्यवसायों के लिए यह बदलाव काफी लाभकारी रहेगा। कारोबारियों, किसानों और उपभोक्ताओं को GST रिटर्न, रिफंड और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी सरल हो गई है।
निष्कर्ष
GST काउंसिल की बैठक में हुए बदलावों से देशभर में सामान्य वस्तुएं एवं सेवाएं सस्ती हो गई हैं। यह कदम देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा और आम आदमी को सीधा फायदा देगा। हर व्यक्ति को नए GST स्लैब पर नजर रखना चाहिए ताकि वस्तुओं की खरीददारी और कारोबार करने में समझदारी रहे।