आयकर रिटर्न फाइल करने की फाइनल तारीख को लेकर इस बार काफी चर्चा रही है। हर साल लाखों लोग Income Tax Return (ITR) फाइल करते हैं, जिससे उनकी Tax Planning और Financial Discipline बेहतर रहती है। सरकारी पोर्टल पर टेक्निकल प्रॉब्लम, फॉर्म बदलने और यूनिटिलिटी में बदलाव के कारण इस बार तारीख आगे बढ़ाई गई थी।
आमतौर पर ITR Filing की Last Date 31 जुलाई होती है, लेकिन इस साल सरकार ने Deadline बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी। खास बात ये है कि इस तारीख के बाद Return Filing करने वालों को Penalty और कुछ Tax Benefits का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
सरकारी वेबसाइटों की ताजा अपडेट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए ITR की नई आखिरी तारीख अब 15 सितम्बर 2025 है। Income Tax Department ने बार-बार Taxpayers को इस अंतिम तारीख को नहीं miss करने की सलाह दी है।
Main Term: ITR Filing 2025-26 की Deadline
इस समय सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या ITR Filing Deadline आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं। कई Tax Experts और CAs ने सरकार से extension की मांग की थी, लेकिन आयकर विभाग ने साफ किया है कि ITR Filing की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है, और उसके बाद extension की कोई खबर या official update नहीं आई है।
कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी फर्जी खबरें चल रही थी कि deadline 30 सितंबर तक बढ़ गई है, लेकिन Finance Ministry और Income Tax Department ने Confirm किया है कि ऐसी खबरें गलत हैं। ऐसे मामलों में Department ने Taxpayers को केवल सरकार की official updates पर ही भरोसा करने की सलाह दी है।
Overview Table: ITR Filing 2025-26
बिन्दु | जानकारी |
assessment year | 2025-26 |
वित्त वर्ष | 2024-25 |
आखिरी तारीख (non-audit) | 15 सितम्बर 2025 |
आखिरी तारीख (audit cases) | 31 अक्टूबर 2025 |
Belated ITR की तारीख | 31 दिसंबर 2025 |
Penalty | ₹5,000 (आय > ₹5 लाख), ₹1,000 (≤₹5 लाख) |
Late Filing interest | 1% प्रति माह |
रिटर्न फॉर्म्स | ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4 |
Tax regime | New regime default, Old regime option |
किन्हें रिटर्न फाइल करना जरूरी है?
- Non-Audit केस: ज्यादातर salaried employees, pensioners, NRI और जिनके accounts का audit जरूरी नहीं है।
- Audit वाले cases: जिनका turnover limit निर्धारित है, उनकी समय सीमा 31 अक्टूबर 2025 है।
- जिनका income basic exemption से ऊपर है या जिन्होंने कोई व्यावसायिक, property, capital gains आदि source से income हासिल की है।
- नए tax regime default है, लेकिन चाहें तो old regime चुन सकते हैं।
कैसे भरे ITR ऑनलाइन?
- सबसे पहले Income Tax Department की official वेबसाइट पर रजिस्टर करें।
- PAN, Aadhaar और basic डिटेल दर्ज करें।
- Login करने के बाद ‘e-File > Income Tax Return’ क्लिक करें।
- Assessment Year (AY 2025-26) चुनें।
- अपनी category (Individual/HUF/Others) सेलेक्ट करें।
- सही ITR Form और tax regime चुनें।
- Personal details verify करें, प्री-फिल्ड डाटा एडिट करें।
- टैक्स की गणना करें, ‘Pay Now’ या ‘Pay Later’ चुनें।
- आखिर में Preview करें और ‘Validate’ करके ITR Submit करें।
Miss कर दी Deadline? क्या होगा नुकसान?
- 15 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर ₹5,000 या ₹1,000 का जुर्माना लगेगा।
- Outstanding tax पर 1% प्रति माह का interest देना पड़ेगा।
- Refund मिलने में देरी हो सकती है।
- Losses आगे carry forward नहीं कर पाएंगे।
- Tax department scrutiny और notices की संभावना बढ़ जाती है।
ITR Filing के फायदे
- Tax refund जल्दी मिलता है।
- Financial proof & loan processing में मदद मिलती है।
- Government schemes या subsidy के लिए eligibility बनी रहती है।
- Future Planning में Tax Record का इस्तेमाल होता है।
ITR Filing से जुड़े Key Points
- Latest ITR उपकरण सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- Individual, HUF, Firm के लिए अलग-अलग Forms हैं।
- Default tax regime नया है, लेकिन चाहे तो पुराने को चुन सकते हैं।
- Income up to ₹7 लाख पर rebate मिल सकता है।
- Health & Education cess 4% extra देना पड़ेगा।
जरूरी Documents
- PAN Card, Aadhaar Card
- Bank Statement
- Form 16 (Salaried Employees)
- Investment प्रोफ से जुड़े डाक्यूमेंट्स
- Property/Capital Gains से संबंधित पेपर्स
निवेश/आय के फायदे व deduction
- Section 80C, 80CCD, 80D, 80E, 80G, 80U deductions का लाभ उठाएं।
- Housing Loan interest, Medical insurance premium, Donations आदि पर deduction मिलता है।
Taxpayers के लिए खास Alert
- Returns भरने में कोई परेशानी हो तो official helpdesk का इस्तेमाल करें।
- Portal पर नियमित रूप से न्यूज़ पढ़ते रहें।
- Fake या अफवाह वाली updates से बचें।
- E-filing से जुड़े डॉक्युमेंट्स संभाल कर रखें।
Disclaimer:
ऊपर दी गई सारी जानकारी केवल सरकारी वेबसाइटों और Income Tax Department के official updates पर आधारित है। ITR Filing 2025-26 की Deadline extension को लेकर जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थीं, वो पूरी तरह झूठी निकली हैं; Finance Ministry ने साफ कहा है कि आखिरी तारीख 15 सितम्बर 2025 ही है, और उससे आगे कोई ऑफिशियल Extension घोषित नहीं की गई है। कृपया केवल government sources की ही पुष्टि की गई जानकारी पर विश्वास करें।